FD / डिपॉज़िट ब्याज पर TDS
चुकाए गए किराए पर TDS (व्यक्ति/HUF किरायेदार)
धारा 194A: बैंक ₹50,000 (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹1,00,000) से ज़्यादा सालाना ब्याज पर 10% TDS काटते हैं। धारा 194IB: व्यक्ति/HUF किरायेदार को मासिक किराया ₹50,000 से ज़्यादा होने पर 2% TDS काटना होगा।