ग्रेच्युटी कैलकुलेटर

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत, ग्रेच्युटी = (15/26) × आखिरी बेसिक+DA × पूरे किए गए सेवा वर्ष। 5+ साल की सेवा के बाद ही लागू।

देय ग्रेच्युटी
₹0
पात्रता—
टैक्स-मुक्त सीमा₹20,00,000
5 साल से कम सेवा में सिर्फ़ मृत्यु/अक्षमता की स्थिति में छूट है। ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए टैक्स-मुक्त है।