बजट 2024 के बाद के नियमों पर आधारित: इक्विटी/इक्विटी म्यूचुअल फंड — STCG 20%, LTCG 12.5% (₹1.25 लाख छूट से ऊपर)। प्रॉपर्टी और अन्य एसेट — LTCG 12.5% (बिना इंडेक्सेशन)।
कैपिटल गेन्स टैक्स देय
₹0
कुल लाभ₹0
वर्गीकरण—
टैक्स योग्य लाभ (छूट के बाद)₹0
टैक्स के बाद शुद्ध राशि₹0
इक्विटी: 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने पर लॉन्ग-टर्म, ₹1.25 लाख सालाना छूट के ऊपर 12.5% टैक्स। यह एक सरल अनुमान है, टैक्स सलाह नहीं। अंतिम फाइलिंग के लिए CA से सलाह लें।